Sunday, 11 October 2015

चरस तस्कर दोषी करार आठ साल का कारावास


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को आठ साल के कठोर कारावास और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर उसे 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की सदर तहसील के पीनी (कलशाडी) निवासी लुदर चंद पुत्र अमर चंद के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल अतिरिक्त उप निरिक्षक राम लाल की अगुवाई में सुक्की बाईं के पास नाकाबंदी पर तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर पीछे की ओर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस दल ने संदेह के आधार पर आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली। पुलिस को आरोपी के बैग में से 800 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 11 गवाहों तथा दस्तावेजों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान जहां बचाव पक्ष ने आरोपी का पहला अपराध होने के कारण नरम रूख अपनाने की प्रार्थना की। वहीं पर अभियोजन पक्ष ने उसे कडी से कडी सजा देने की दलील दी। अदालत ने फैसले में कहा कि आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा व्यवसायिक से कम और लघु मात्रा ज्यादा है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामद चरस की मात्रा को देखते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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