Friday, 6 November 2015

धारा-118 के उल्लंघन पर सरकार के नाम की विवादित जमीन


मंडी। हिमाचल प्रदेश भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के उल्लंघन पर अदालत ने विवादित भूमि के अधिकार प्रदेश सरकार के नाम पर करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर को भूमि का कब्जा अपने सामने लेकर इसके अधिकार सरकार के पास निहित करने के आदेश दिये हैं। उपायुक्त मंडी संदीप कदम के न्यायलय ने सुंदरनगर के पैडी (भोजपुर) निवासी जोगिन्द्र सिंह राघवा की ओर से भूमि सुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत दायर मामले में उतर प्रदेश के जिला कानपुर के बाडा देवी गांव निवासी जगदीश प्रसाद गुप्ता के खिलाफ उक्त फैसला सुनाया है। इस मामले के तथ्यों के मुताबिक मलिक जनरल स्टोर सुंदरनगर के मालिक जगदीश प्रसाद ने विक्रय पत्र के माध्यम से सुंदरनगर के डोढु मुहाल में 15 अक्तुबर 2010 को जमीन खरीदी थी। वादी जोगिन्द्र सिंह राघवा ने इस बारे में उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर को शिकायत दी थी कि जगदीश प्रसाद ने गल्त सूचना देकर बनाए जाली हिमाचली प्रमाण पत्र के आधार पर प्रदेश सरकार से धारा 118 के तहत अनुमति ली है। उपमंडलाधिकारी ने मामले को छानबीन के लिए तहसीलदार के पास भेजा था। उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर की विस्तृत रिर्पोट और तहसीलदार की छानबीन से संतुष्ट होते हुए उपायुक्त न्यायलय ने प्रतिवादी जगदीश प्रसाद को तलब करके जवाब मांगा था। न्यायलय में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने शिकायत के आरोपों को अस्वीकार किया। इस मामले में वादी जोगिन्द्र सिंह राघवा की ओर ओर से अधिवक्ता आशीष शर्मा ने पैरवी की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उपमंडलाधिकारी व तहसीलदार सुंदरनगर की रिर्पोटों से यह साबित हुआ है कि प्रतिवादी ने प्रदेश सरकार से धारा 118 के तहत मकान बनाने के लिए अनुमति ली हुई थी। लेकिन प्रतिवादी ने इस भूमि पर गेहुं की फसल उगा दी है। जिसके चलते अदालत ने प्रतिवादी की भूमि को प्रदेश सरकार में निहित करने के आदेश दिये हैं। उन्होने इस भूमि के इंतकाल को खारिज करके इसमें हिमाचल प्रदेश सरकार का नाम शामिल करने को कहा है। उन्होने उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर को निर्देश दिए हैं कि इस भूमि का कब्जा लेते समय वह व्यक्तिगत रूप से मौका पर मौजूद रहें और कब्जा लेने के लिए अगर जरूरी हो तो पुलिस की सहायता भी ली जाए।
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