Wednesday, 16 December 2015

नेशनल लोक अदालत में उपभोक्ता फोरम ने निपटाई 82 फीसदी शिकायतें



मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल लोक अदालत में भारी सफलता अर्जित करते हुए निर्धारित मामलों में से 82 फीसदी से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया है। लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखे गए 45 मामलों में से 37 केसों का मौका पर ही निपटारा कर दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य ने बताया कि इस लोक अदालत में 45 समझौता योगय विचाराधीन शिकायतों को सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया था। इनमें से बैंक, इंश्योरेंस, टेलीफोन, वाहन, मोबाइल हैंड सैट, एलईडी टीवी, खराब जुते, एजूकेशन फीस और गैस सिलेंडर सब्सिडी से संबधित 37 शिकायतों का मौका पर ही निस्तारण कर दिया। इनमें सबसे अधिक 11 मामले मोबाइल हैंडसेट से संबंधित निस्तारित किए गए। जिनमें शिकायतकर्ता रोहित के पक्ष में 14500, धीरज दीक्षित को 9900 रूपये, अभिलाषा को 6500, अशोक जमवाल को 6400, रमण ठाकुर को 6500 रूपये, हिमांशु कपूर, मनीष गुलेरिया और सुनील कुमार को नया मोबाइल देने व पांच-2 सौ रूपये शिकायत व्यय अदा करने संबंधी मामले समझौतों के माध्यम से निपटाए गए। इसके अलावा सुनीता देवी के पक्ष में कारपोरेशन बैंक ने 4,30,000 मुआवजा अदा करना तय किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भारत भूषण की डेढ लाख से अधिक राशि ब्याज सहित देना मान ली है। मनोज कुमार के खराब जुतों को बदलने की बात पर विक्रेता ने समझौता कर लिया है। लोक अदालत के तहत ही बीएसएनएल ने तुलसी राम का बंद पडा लैंड लाइन कुनेक्शन शुरू कर दिया है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पुरेन्द्र वैद्य और सदस्यों रमा वर्मा व आकाश शर्मा ने लोक अदालत में उत्साह दिखाने और अपने मामले निस्तारित करवाने के लिए याचिकाकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। फोरम के अध्यक्ष वैद्य ने कहा कि लोक अदालत का मकसद लोगों के मामले समझौतों के माध्यम से शीघ्र निस्तारित करना है। उन्होने कहा कि लोगों को जल्दी न्याय मिलने से उनका न्यायिक व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत होता है।
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