Sunday, 21 February 2016

नाबालिग से दुराचार के दोषी को 10 साल कैद


मंडी। नाबालिगा से दुराचार करने के आरोपी को अदालत ने दस साल के कठोर कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा अदालत ने पीडिता हर्जाना स्कीम व आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि को बतौर हर्जाना पीडिता के पक्ष में अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने सरकाघाट तहसील के सरसकाण (बरोटी) निवासी कृष्ण चंद पुत्र भीखम राम के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चाइल्ड फरोम सेक्सुअल आफेंस एक्ट (पोकसो) की धारा 6 और भादंस की धारा 376 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 12 जून 2014 को 13 वर्षीय पीडिता अपने स्कूल को गई हुई थी। इसी दौरान पीडिता का चाचा जब अपने दफतर को जा रहा था तो घर के नजदीक ही मंदिर के पास पीडिता उसे रोते हुए मिली। जब उन्होने पीडिता से कारण पूछा तो उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। जिस पर उसके चाचा ने इस बारे में पीडिता की दादी को बताया और इस संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया था। अदालत में चलाए गए अभियोग के दौरान जिला न्यायवादी आर के कौशल ने मामले को साबित करने के लिए 22 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों के बयान कलमबंद हुए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ नाबालिगा से दुराचार करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। जबकि पीडिता हर्जाना स्कीम और आरोपी से मिलने वाली जुर्माना राशि को पीडिता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा करने का भी आदेश दिया है।
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