Saturday, 18 March 2017

छेड़खानी के दोषी की अपील निरस्त, सजा बरकरार





मंडी। छेडखानी के आरोपी की अपील निरस्त करते हुए अदालत ने उसकी सजा बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायधीश सी एल कोछड के न्यायलय ने सदर तहसील के भडयाल (टिक्कर) निवासी आरोपी मनीष कुमार की अपील को निरस्त करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनायी गई सजा के फैसले को बहाल रखा है। आरोपी को मुखय न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायलय ने 14 मार्च 2014 को सुनाए फैसले में भादंस की धारा 354 और 341 के तहत क्रमश: एक साल और एक माह के साधारण कारावास तथा एक हजार व पांच सौ रूपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। आरोपी ने सत्र न्यायलय में अपील दायर करके इस फैसले को चुनौती दी थी। सत्र न्यायलय ने अपील की पैरवी के दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद इसका फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से आरोपी पर छेडखानी और रास्ता रोकने का अभियोग साबित हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी बी एन शांडिल्य ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 मई 2011 को शिकायतकर्ता स्कूल से घर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे रास्ते में रोक दिया और उसके साथ छेडखानी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोग साबित होने पर उसे उक्त सजा का फैसला सुनाया गया था। अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को उचित मानते हुए इसे चुनौती देने वाली आरोपी की अपील को निरस्त कर दिया और उसे उक्त कारावास भुगतने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं।
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