मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से रविवार को ग्राम पंचायत शेगली में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार ने की । इस अवसर पर उन्होने कहा कि इन शिविरों का उदेश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना होता है। उन्होने बताया कि शिविर के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाता है। उन्होने जानकारी देते हुए बताया कि सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों, अपंग, फैक्टरी मजदूरों और आपदा प्रभावित लोगों को प्राधिकरण की ओर से मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उसी तरह से सामान्य श्रेणी के लोगों को जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये और वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी आय दो लाख रूपये तक हो उनको भी मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। उन्होने कहा कि यह सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होता है। जिसके बाद प्राधिकरण की ओर से वकील तथा कागजों व गवाहों का खर्चा दिया जाता है। इसके अलावा लोक अदालतों व मिडिएशन के माध्यम से भी मामलों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इस मौके पर उन्होने एनडीपीएस एक्ट, दहेज प्रथा और सूचना के अधिकार के बारे में लोगों को अवगत करवाया। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने लोगों को गुजारा भत्ता, गिरफतार व्यक्ति के अधिकार, घरेलू हिंसा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता नवीन शर्मा ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के बारे में लोगों को बताया। इस मौके पर स्थानीय पंचायत के प्रधान हरी सिंह ठाकुर ने मुखय अतिथि तथा विशेष अतिथियों का पंचायत में शिविर आयोजित करने पर आभार और धन्यावाद किया। शिविर में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर (तीन) अशोक कुमार, पंचायत उपप्रधान गोपाल ठाकुर, सचिव मोहन लाल, प्राधिकरण के कर्मी हेम सिंह, प्रकाश तथा स्थानीय निवासी मौजूद रहे।
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