मंडी। यहां के पड्डल स्थित अंतरराज्यीय बस स्टैंड में वीरवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान ने की। इस अवसर पर उन्होने हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होने बताया कि प्राधिकरण की ओर से जरूरतमंद लोगों को मुफत कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता अनुसूचित जाति व जनजाति के सदस्यों, सभी महिलाओं, मानसिक रूप से अक्षम, आपदा प्रभावितों, फैक्टरी मजदूरों और एक लाख रूपये तक की वार्षिक आमदनी वाले लोगों को दी जाती है। जिसके तहत सरकारी खर्च पर वकील मुहैया करवाना, न्याय शुल्क तथा मुकदमे से संबंधित अन्य खर्च दिया जाता है। निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए सादे कागज पर आवेदन करना होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने सूचना का अधिकार, मिडिएशन और ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता ललित ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, उपभोक्ता कानून तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के बारे में बताया। शिविर में मंडी बस स्टैंड के अड्डा इंचार्ज मुखय निरिक्षक जितेन्द्र पाल, सहायक निरिक्षक कृष्ण चंद, उप निरिक्षक तारा चंद सहित निगम के चालक-परिचालक व स्टाफ तथा जिला विधिक प्राधिकरण के कर्मी मौजूद थे।
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