Tuesday, 4 November 2014

मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी


मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सोमवार को टांडू पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने लोगों को विभिन्न कानूनों और मुफत कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि मनरेगा से महिलाओं की आर्थिकी मजबूत हुई है। जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानूनों से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि कानून की यह अवधारणा है कि कोई भी व्यक्ति न्याय हासिल करने से किसी आधार पर वंचित नहीं रहना चाहिए। जिसके लिए एक लाख रूपये से नीचे की आमदनी वाले सभी लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग तथा अन्य कई वर्गों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा जेलों में विचाराधीन बंदी जो वकील नहीं कर सकते उन्हे भी मुकद्मा लडने के लिए मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। इतना ही नहीं अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ भी अगर केस करना चाहे तो इसके लिए भी उसे मुफत कानूनी सहायता की सुविधा है। उन्होने कहा कि केस करने वाले को ही नहीं बल्कि केस का बचाव करने वाले को भी यह सहायता दी जाती है। जिसके लिए प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त किया गया है। इस पैनल में से उन्हे अपनी पसंद का अधिवक्ता उनके केस के लिए दिया जाता है। उन्होने बताया कि यह सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित उपमंडल के न्यायिक दंडाधिकारी तथा जिला में मुखय न्यायिक दंडाधिकारी को सादे कागज पर अपने विवाद के बारे में थोडी से जानकारी देकर अर्जी दी जा सकती है। शिविर में अधिवक्ता समीर कश्यप ने लोगों को मनरेगा कानून और सूचना के अधिकार सहित अन्य कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मौजूद वन विभाग के सहायक अरण्यपाल मुंशी राम ने स्थानीय वासियों को अपनी जल, जमीन और जंगल की संपदा को संजोए रखने के बारे में जागरूक किया। टांडू पंचायत की प्रधान प्रोमिला देवी ने मुखय अतिथी व अतिथियों का स्वागत करते हुए पंचायत में यह शिविर लगाए जाने पर धन्यावाद किया। इस शिविर में वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय पंचायत के लोग मौजूद थे।

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