Thursday, 6 November 2014

चैक बाउंस मामले में महिला को कारावास


मंडी। चैक बाउंस की आरोपी महिला को अदालत ने 6 माह के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा महिला को शिकायतकर्ता के पक्ष में पांच लाख रूपये हर्जाना भी अदा करना होगा। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने कोटली तहसील के अरनोटी गांव निवासी गोपाल दास की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर मंडी के समखेतर मुहल्ला निवासी किरण शर्मा को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अजय ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी महिला ने शिकायतकर्ता से अपनी बेटी की पढाई और बिजनेस बढाने के लिए पांच लाख रूपये की राशि उधार ली थी। इस उधार को चुकाने के लिए महिला ने उन्हे एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता ने आरोपी को अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी करके 15 दिनों में राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी ने इस अवधि में न तो राशि लौटाई और न ही नोटिस का कोई जवाब दिया। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी महिला पर अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से अभियोग के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी महिला के खिलाफ संदेह की छाया से दूर चैक बाउंस का अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी महिला को उक्त कारावास और हर्जाना राशि अदा करने की सजा का फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि महिला को इससे पहले भी एक अन्य चैक बाउंस के मामले में दोषी करार दिया जा चुका है।

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