
मंडी। उपमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरा लीगल वालंटियर (पीएलवी) का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने

शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होने कहा कि राष्ट्रिय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत पैरा लीगल वालंटियरों का यह दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इन प्रशिक्षित

पीएलवी को उनकी पंचायतों में स्थापित किये जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केंद्रों में नियुक्त किया जाएगा। पीएलवी हर मंगलवार को पंचायत के केंद्र में अपनी सेवाएं देकर लोगों को उनके संवैधानिक

अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देंगे और उन्हे न्याय हासिल करने में मदद करेंगे। इस मौके पर स्त्रोत व्यक्ति के तौर मौजूद अधिवक्ता समीर कश्यप ने प्रशिक्षुओं को हिंदू मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध,

फैमिली कोर्ट एक्ट, दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा, गुजारा-भता आदि कानूनों के बारे में अवगत करवाया। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम, उपभोक्ता, श्रम कानून, बंधुआ

मजदूरी, एफआईआर, गिरफतारी, जमानत आदि कानूनों पर प्रकाश डाला। अधिवक्ता मनीष कटोच ने लोक अदालत, मुफत कानूनी सहायता और लीगल सर्विस अथारटी की ओर से लोगों को न्याय उपलब्ध करवाने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
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