Thursday, 20 November 2014

चरस तस्कर को सात साल का कारावास


मंडी। चरस तस्करी के आरोपी को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास और एक लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित होने पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) डी आर ठाकुर की विशेष अदालत (तीन) ने जोगिन्द्रनगर तहसील के डिगली (हराबाग) निवासी जवाहर सिंह पुत्र मगरू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 26 फरवरी 2011 को जोगिन्द्रनगर थाना पुलिस का दल घट्टा पुलिस चौकी के नजदीक गश्त पर तैनात था। इसी दौरान बैजनाथ की ओर पैदल जा रहा एक व्यक्ति पुलिस दल को देखकर घबरा गया और जंगल की ओर चला गया। जिस पर पुलिस दल ने संदेह की आधार पर उक्त व्यक्ति का पीछा करके उसे काबू किया। पुलिस दल के आरोपी की तलाशी लेने पर उसकी जैकेट की जेब से 850 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक अजय ठाकुर ने इस मामले की पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 14 गवाहों के बयान कलमबंद किए गये। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामद चरस की मात्रा को देखते हुए उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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