मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से बल्ह क्षेत्र की दियारगी पंचायत भवन परिसर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) मदन कुमार ने
की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि मानव जीवन के सभी पहलुओं के साथ कानून का अभिन्न संबंध है। जहां बच्चे के जन्म लेने से पहले भ्रुष हत्या तथा मैटरनिटी आदी से संबंधित कई कानून लागू हो जाते हैं
वहीं जन्म लेने के साथ ही बच्चा देश का नागरिक बन कर मौलिक अधिकारों सहित सभी तरह के कानूनों का हिस्सा बन जाता है। बच्चों को 14 साल तक निशुल्क पढाई का अधिकार है। जबकि 18 साल से कम
आयु के बच्चों से काम करवाना गैरकानूनी है। वालिग हो जाने पर न्युनतम वेतन सहित सभी श्रम कानून उसका संरक्षण करते हैं। उन्होने कहा कि रोजमर्रा से जुडे कानूनों की जानकारी न होने कारण लोग कानूनी
पेचिदगियों में फंस जाते हैं। ऐसे में लोगों को कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी उदेश्य को लेकर प्राधिकरण की ओर से यह शिविर आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर मुखय न्यायिक दंडाधिकारी
जिया लाल आजाद ने प्राधिकरण की ओर से लोगों को मुहैया करवाई जा रही मुफत कानूनी सहायता तथा अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग,
महिलाएं, अपंग, आपदा प्रभावित, फैक्टरी मजदूर तथा जिनकी आमदनी एक लाख रूपये से कम हो उन्हे प्राधिकरण की ओर से मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। जिसके तहत न केवल लोगों को अपना केस दायर
करने के लिए वकील दिया जाता है बल्कि केस का सारा खर्चा भी मुहैया करवाया जाता है। यही नहीं बचाव पक्ष, सरकार के खिलाफ केस दायर करने और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता मुहैया करवाने का प्रावधान है। इस अवसर पर अधिवक्ता लाल सिंह देशबंधु ने लोगों को उपभोक्ता अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम और घरेलू हिंसा कानूनों के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, आरटीआई और ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में बताया। इस मौके पर दियारगी पंचायत की प्रधान कुमारी तुलसी देवी ने पंचायत में शिविर आयोजित करने पर जिला विधिक प्राधिकरण का धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत के उपप्रधान श्याम लाल, पूर्व प्रधान सिधु राम, एसबीपीओ बल्ह खंड, पंचायत सचिव बलबीर सिंह, देवी राम चौधरी, बिष्ट, पैरा लीगल वालंटियर तथा स्थानीय पंचायत के करीब डेढ सौ लोगों ने भाग लिया।
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