मंडी। चैक बाउंस के दो विभिन्न मामलों में अदालत ने दो आरोपियों को एक साल और छह माह के कारावास और हर्जाना राशि अदा करने के फैसले सुनाए हैं। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने
सदर तहसील के बाडी गुमाणु निवासी तेज राम पुत्र शेर सिंह की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित हो जाने पर सुंदरनगर तहसील के भौर (कनैड) निवासी ज्ञान चंद पुत्र राम दिता को एक साल साधारण
कारावास और 1,90,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता हरीश गुलेरिया के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से राशि उधार ली थी। इसे चुकाने के
लिए आरोपी ने उन्हे एक चैक जारी किया था। जब यह चैक भुगतान के लिए लगाया गया तो आरोपी का खाता बंद होने के कारण बाउंस हो गया था। जिसके चलते उन्होने आरोपी के खिलाफ अदालत में
निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट के तहत शिकायत दायर की थी। इधर, एक अन्य मामले में अदालत ने उप-तहसील औट के टकोली (पनारसा) गांव निवासी श्याम लाल पुत्र ज्ञान चंद की शिकायत पर चलाए अभियोग के
साबित होने पर उप तहसील औट के भटवाडी (कोट खमराधा) निवासी लाल चंद पुत्र बुधी सिंह को छह माह के साधारण कारावास और 1,25,000 रूपये हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता समीर कश्यप के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता से 1,25,000 रूपये की राशि उधार ली थी। इस उधार को लौटाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चैक जारी किया था। जब इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया गया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी राशि की अदायगी न करने पर शिकायतकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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