
मंडी। घर का ताला तोडकर टीवी, बैडशीट और तकिया चोरी करने के आरोपी को अदालत ने दो साल के साधारण कारावास और दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि अदा

न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद के न्यायलय ने धर्मपुर तहसील के सिहन (हियुण पैहड) गांव निवासी भूप सिंह के खिलाफ भादंस की धारा

457 और 380 के तहत क्रमश: दो-दो साल के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन-तीन माह की अतिरिक्त

कारावास भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी ने 22 सितंबर 2008 को पडडल मुहल्ला में शिकायतकर्ता संजीव कुमार के घर का ताला तोडकर प्रवेश करके और वहां से एक टीवी, डबल बेड शीट और

तकिया चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी को बस स्टैंड के नजदीक से हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने

की। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले को साबित करने के लिए सात गवाहों के बयान कलमबंद किये गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ

घर का ताला तोडकर प्रवेश करके चोरी करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
No comments:
Post a Comment