
मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और 1,30,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी

प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने उप तहसील औट के भमसोई (नगवाईं) निवासी जीवा नंद पुत्र गुला राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग में सदर तहसील के पंडोह निवासी कृष्ण

चंद पुत्र मनु राम को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता जी पी गुलेरिया के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी अपनी कैब कार टैक्सी को शिकायतकर्ता

को बेचने के लिए सहमत हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 1,50,000 रूपये अदा किये थे। कुछ समय बाद आरोपी ने अपना वाहन वापिस ले लिया और शिकायतकर्ता की ओर से अदा की गई राशि में

से पचास हजार रूपये इसे प्रयोग करने के नाम पर काट लिये। जबकि बकाया एक लाख रूपये अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चैक जारी किया। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक बैंक में

भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी ने न तो

राशि लौटाई और न ही नोटिस का जवाब दिया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर कर आरोपी पर अभियोग चलाया था। अदालत ने

अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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