मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को छह माह के साधारण कारावास और 1,30,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी
चंद पुत्र मनु राम को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता जी पी गुलेरिया के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी अपनी कैब कार टैक्सी को शिकायतकर्ता
को बेचने के लिए सहमत हुआ था। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 1,50,000 रूपये अदा किये थे। कुछ समय बाद आरोपी ने अपना वाहन वापिस ले लिया और शिकायतकर्ता की ओर से अदा की गई राशि में
से पचास हजार रूपये इसे प्रयोग करने के नाम पर काट लिये। जबकि बकाया एक लाख रूपये अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चैक जारी किया। शिकायतकर्ता ने जब यह चैक बैंक में
भुगतान के लिए लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी ने न तो
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