मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने छह माह के साधारण कारावास और 1,30,000 रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट
नंबर दो रमणीक शर्मा के न्यायलय ने सदर तहसील के चनाला (कमांद) निवासी प्रकाश चंद पुत्र जीत राम की शिकायत को उचित मानते हुए सरकाघाट तहसील के टिहरी गांव निवासी हरी सिंह सेठी पुत्र सुंदर
लाल सेठी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता ललित ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता के दोस्त होने के नाते उनसे एक
लाख रूपये की राशि उधार ली थी। इस राशि को अदा करने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता प्रकाश चंद ने जब यह चैक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी
के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिसके चलते उन्होने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का नोटिस जारी करके राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी ने
न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही राशि लौटाई। ऐसे में शिकायतकर्ता ने निगोशिएबल इंस्ट्रुमैंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया
था। अभियोग की सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से चैक बाउंस का अपराध संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के शिकायतकर्ता को परेशान करने के लिए चैक जारी करने से शिकायतकर्ता को असुविधा और परेशानी का सामना करना पडा। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को
उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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