मंडी। बल्ह क्षेत्र के चौकी चंद्राहण स्थित ग्राम पंचायत सरध्वार में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने की। इस
अवसर पर उन्होने कहा कि इन शिविरों के आयोजन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देना है। इसके अलावा लोगों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले विभिन्न
कानूनों की जानकारी भी दी जाती है। जिससे वह इन कानूनी प्रावधानों तथा योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले लोगों
को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, पिछडा वर्ग, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी मुफ्त कानूनी सहायता दी
जाती है। उन्होने बताया कि सरकार के किसी विभाग के खिलाफ केस करने, बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। कानूनी सहायता के तहत केस में वकील की
तैनाती सहित पूरा खर्चा दिया जाता है। इसके लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ प्राधिकरण को आवेदन करना होता है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर
कश्यप ने मनरेगा, श्रम कानून, सूचना का अधिकार और में शुरू किये जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, घरेलु
हिंसा, उपभोकता कानून और गिरफतारी से संबंधित प्रावधानों के बारे में स्थानीय वासियों को अवगत करवाया। ग्राम पंचायत सरध्वार की प्रधान शकुंतला देवी और उप-प्रधान हिममत राम ने जानकारी देने के
लिए मुखय न्यायिक दंडाधिकारी और प्राधिकरण का धन्यावाद किया। शिविर में पंचायत निरिक्षक कृष्ण कुमार ठाकुर, सचिव ललित कुमार शर्मा, पुन्नु राम, भरत कुमार, कुंता देवी, निर्मला देवी, रीना देवी
और सिंघ राम सहित स्थानीय वासी मौजूद थे।
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