Friday, 8 May 2015

चरस तस्करी के दोषी को तीन साल की सजा


मंडी। चरस और अफीम सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना राशि अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की उपतहसील सैंज के घनाणी धार (जोहली) निवासी ढ़ाबे राम पुत्र मंगलू राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 18 के तहत क्रमश: तीन साल और दो साल के कठोर कारावास व तीस हजार तथा बीस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना राशि अदा न करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस के दल ने एक मार्च 2010 को बिंद्रावणी के पास अतिरिक्त उप निरिक्षक मेहर सिंह की अगुवाई में नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही एक निजी बस को चैकिंग के लिए रोका गया। चैकिंग के समय सीट नंबर 29 पर बैठा आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गया। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी के तलाशी ली तो उसकी कमर में सैलो टेप से बंधी हुई 350 ग्राम चरस और 90 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 12 गवाहों के बयान कलमबंद करके अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा मादक एवं नशीले पदार्थों की मात्रा को देखते हुए उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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