निश्चित समय में जुर्माना राशि अदा न करने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने जिला कुल्लू की उपतहसील सैंज के घनाणी
हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना राशि अदा न करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस के दल ने एक मार्च 2010 को बिंद्रावणी के पास अतिरिक्त उप निरिक्षक मेहर सिंह की अगुवाई में नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से आ रही
एक निजी बस को चैकिंग के लिए रोका गया। चैकिंग के समय सीट नंबर 29 पर बैठा आरोपी पुलिस दल को देखकर घबरा गया। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी के तलाशी ली तो उसकी
कमर में सैलो टेप से बंधी हुई 350 ग्राम चरस और 90 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते
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