Wednesday, 6 January 2016

चरस तस्कर को तीन साल की कैद



मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और 30,000 रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को उचित समय में अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने हरियाणा के हिसार जिला के सैंथा (नरनोड) गांव निवासी महावीर पुत्र मौजी राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर 2011 को पुलिस का दल एएसआई राम लाल की अगुवाई में कैंची मोड के पास नाकाबंदी पर तैनात था। इसी दौरान कुल्लू की ओर से पैदल आ रहे आरोपी ने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशीश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू करके उसके हाथ में उठाए बैग की शक के आधार पर तलाशी ली तो इसमें से तीन सौ ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक कुलभूषण गौतम ने 13 गवाहों के माध्यम से आरोपी पर अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस सहित पकडे जाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा चरस की मात्रा लघु से ज्यादा और व्यवसायिक मात्रा से कम होने के कारण उसे उक्त अवधि के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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