मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्युनल ने 7 सेवानिवृत सहायक अभियंताओं को बढा हुआ पे बैंड स्केल और ग्रेड पे संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले के अनुरूप अभियंताओं को लाभ देने के आदेश दिये हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्युनल के अध्यक्ष वी के शर्मा और सदस्य प्रेम कुमार ने सहायक अभियंता के पद से सेवानिवृत बंसी राम शर्मा, अनिल कुमार गुप्ता, मदन लाल चौहान, मान चंद, अमर सिंह धीमान, देवी शर्मा और कुलदीप चंद गौतम की याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव को उनके सेवा संबंधी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्युनल में दायर याचिका के अनुसार अभियंताओं का कहना था कि चार वर्ष तक सहायक अभियंता के कैडर का सेवाकाल पूरा होने पर उन्हे फोर टायर पे स्ट्रक्चर के तहत अगले बढे हुए पे बैंड स्केल और ग्रेड पे संबंधी लाभ जारी किए जाएं। इसके अलावा उनका बकाया भुगतान भी ब्याज सहित दिया जाए। अभियंताओं के अधिवक्ता एस पी चटर्जी का सुनवाई के दौरान कहना था कि यह याचिका प्रदेश उच्च न्यायलय के हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम मधविंद्र शर्मा मामले में 22 दिसंबर 2008 को दी गई व्यवस्था के तहत कवर होती है। जबकि सहायक एडवोकेट जनरल का कहना था कि अगर रिकार्ड से प्रमाणित हो जाता है कि याचिकाकर्ता उक्त फैसले के तहत आते हैं तो उनके केस पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में प्रशासनिक ट्रिब्युनल ने प्रदेश उच्च न्यायलय के उक्त फैसले के तहत आने संबंधी वेरिफिकेशन के बाद अभियंताओं को सभी लाभ तीन माह में देने का फैसला सुनाया है।
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