Saturday, 30 January 2016

टीसीपी के कडे प्रावधानों को निरस्त किया जाए


मंडी। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति (मंडी) ने टीसीपी एक्ट के कडे प्रावधानों को निरस्त करने के लिए शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को ज्ञापन सौंपा। शहरी विकास मंत्री ने समिति को इस मामले में जल्द ही कार्यवाही होने का आश्वासन दिया है। वहीं पर कानून एवं राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी इस बारे में शहरी विकास मंत्री से इस समस्या को जल्द सुलझाने का आग्रह किया है। मकान नियमितीकरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने संयोजक उत्तम चंद सैनी, अध्यक्ष अमर चंद वर्मा, सलाहकार हितेन्द्र शर्मा, प्रदीप परमार और मुरारी लाल शर्मा की अगुवाई में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा को मंडी प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा। समिति ने मांग की है कि सरकार कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों को निरस्त करके एकमुश्त नियमितिकरण की पालसी शीघ्र लाए। इस बारे में प्रदेश सरकार से अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से संपर्क किया गया है। लेकिन अभी तक नया टीसीपी एक्ट बनाने के बारे में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा सकी है। समिति के मुताबिक कडे टीसीपी कानून के प्रावधानों के चलते लोगों को अपने आशियाने बनाने में भारी मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। समिति के अनुसार लोगों की अपनी जमीन पर बनाए गए मकानों को टीसीपी कानूनों के तहत अनाधिकृत घोषित करके उन्हे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है। इन कठोर कानूनों को जनहित में तुरंत निरस्त किया जाए। इस प्रावधानों की जगह अनाधिकृत मकानों को नियमित करने के लिए एकमुश्त पालिसी लाई जाए। जिसके तहत कम से कम दरों पर लोगों के भवनों को नियमित करके उन्हे बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं तत्काल दी जाए। समिति के अनुसार मंडी जैसे पुराने शहरों में इन प्रावधानों के तहत भवन निर्माण करना संभव नहीं है। ऐसे में टीसीपी के मौजूदा प्रावधान नयी कलौनियों में ही लागू किये जाने चाहिए।
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