Thursday, 7 January 2016

कातिलाना हमला करने वाले को 3 साल कैद


मंडी। कातिलाना हमला करने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह के न्यायलय ने मंडी के रामनगर निवासी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र प्रेम चंद के खिलाफ भादंस की धारा 307 के तहत कातिलाना हमला करने का अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 14 नवंबर 2010 को शिकायतकर्ता सुरेन्द्र कुमार अपने बेटे के साथ स्कूटर पर बस स्टैंड जा रहा था। उन्होने अपना स्कूटर भानू के आंगन में खडा किया हुआ था। इसी दौरान आरोपी वहां पर आया और चाकू के साथ उन पर हमला कर दिया। जिससे सुरेन्द्र कुमार लहुलुहान हो गया। इसके बाद आरोपी मौका से फरार हो गया। वहां पर मौजूद लोगों ने सुरेन्द्र को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में पहुंचाया। जहां से उन्हे आईजीएमसी शिमला के लिए रैफर कर दिया गया। इधर, पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 19 गवाहों के माध्यम से आरोपी के खिलाफ अपराध को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ कातिलाना हमला करने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। वहीं पर आरोपी से प्राप्त होने वाली जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता के पक्ष में बतौर हर्जाना अदा करने के भी आदेश दिये हैं।
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