मंडी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लारजी में चल रहे हॉट मिक्सर प्लांट के संचालन पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में प्रदेश सरकार, वन विभाग, प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड और प्लांट के संचालक को नोटिस जारी करके उनसे अगली सुनवाई के लिए जवाब तलब किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार और न्यायिक सदस्य एम एस नांबियर की दिल्ली स्थित प्रिंसिपल बेंच ने बालीचौकी तहसील के सुधराणी (खलवाहण) निवासी संत राम पुत्र टेक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए लारजी में चल रहे हॉट मिक्सर प्लांट के संचालक अजय पठानिया को प्लांट का किसी भी तरह से संचालन करने और इसे चलाने पर अगली तारीख तक रोक लगाने के निर्देश दिये हैं। ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच ने संत राम की याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई की। इस अवसर पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना था कि लारजी के नजदीक नदी और रिहायशी इलाके में एक हॉट मिक्सर प्लांट प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के बगैर चलाया जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने सुनवाई के बाद आदेश पारित करते हुए कहा कि इन तथ्यों के मदेनजर रखते हुए याचिका के साथ संलगन पिक्चरस व प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी नोटिस की रोशनी में प्लांट के संचालक को निर्देश जारी करके इसके संचालन और इसे किसी तरह चलाने पर रोक लगा दी है। इधर, याचिकाकर्ता संत राम ने प्लांट का संचालन बंद करवाने के लिए प्रदेश सरकार, प्रदुषण बोर्ड, वन विभाग और जिला पुलिस अधीक्षक को एनजीटी के आदेश को लागू करवाने के लिए ज्ञापन प्रेषित किया है। संत राम ने बताया कि विगत 2004 से लारजी के नजदीक लगभग तीन बीघा वन भूमि में अवैध रूप से हॉट मिक्सर प्लांट का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अनेकों बार विभागों को शिकायत करने के बावजूद भी प्लांट का संचालन बंद नहीं हो सका है। हालांकि प्रदेश प्रदूषण बोर्ड ने भी संचालक को नोटिस जारी किए थे। इसके अलावा वन विभाग ने भी पबलिक परमिसिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है जो वनमंडलाधिकारी नाचन की अदालत में विचाराधीन है। लेकिन प्लांट का संचालन बंद न होने के कारण उन्होने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में यह याचिका दायर की है। उन्होने कहा कि उममीद है कि प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू करते हुए इस प्लांट का संचालन शीघ्रातिशीघ्र बंद करवाने में पहल करेंगे।
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