Tuesday, 26 July 2016

चैहटीगढ़ रोपा के लोगों को बताए कानूनी प्रावधान



मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से रविवार को द्रंग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चैहटीगढ़ रोपा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता मुखय न्यायिक दंडाधिकारी राजेश चौहान ने की। इस अवसर पर कानून की जानकारी देते हुए समीर कश्यप ने बताया कि प्राधिकरण की ओर से आयोजित होने वाले इन शिविरों का उदेश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाले कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना होता है। जिससे वह इन प्रावधानों का समुचित लाभ उठा सकें। उन्होने मनरेगा कानून के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जो मनरेगा श्रमिक एक साल में 50 दिन काम कर चुका हो वह श्रमिक कल्याण बोर्ड में अपना पंजीकरण करवा सकता है। इस पंजीकरण के बाद उन्हे सरकार की ओर से साइकिल, इंडक्शन, वाशिंग मशीन व अन्य वस्तुओं सहित कई तरह की आर्थिक सहायता मिलती है। सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए उन्होने बताया कि इससे लोगों के पास एक बडी ताकत हाथों में आयी है। किसी भी विभाग में आवेदन करने के बाद इसकी प्रतिलिपी प्राप्ती सहित अपने पास रख कर एक माह बाद आवेदन पर हुई कार्यवाही के बारे में सूचना पूछी जा सकती है। जिससे विभाग सबसे पहले सूचना के अधिकार के तहत पूछी गई सूचना को सबसे पहले मुहैया करने व आवेदन पर काम करने पर बाध्य हो जाते हैं। आरटीआई ने विभागों की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभायी है। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि वाहन खरीदने से पहले मालिक को इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसैंस जरूरी बनाना चाहिए। इसके अलावा वाहन का पंजीकरण व इसका बीमा भी समय पर करवाना चाहिए। ऐसा न करने पर दुर्घटना हो जाने की सूरत में वाहन मालिक को भारी खामियाजा भुगतना पड जाता है। उन्होने बताया कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग, फैक्टरी मजदूर, आपदा प्रभावित और एक लाख से कम आमदनी वाले सभी लोगों को मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। इस मौके पर चैहटीगढ़ रोपा पंचायत के प्रधान प्रेम सिंह ठाकुर ने शिविर में आए विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष अतिथियों का हिमाचली टोपी पहना कर सममानित किया। उन्होने मुखय न्यायिक दंडाधिकारी व विशेष अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि महिलाओं व बुजुर्गों के गुजारे भत्ते को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उसी तरह मनरेगा, आरटीआई और शिक्षा के अधिकार के लिए भी पंचायत सक्रियता से काम कर रही है। इस मौके पर पंचायत के उपप्रधान हरीश ठाकुर, औट पुलिस के अन्वेषण अधिकारी योगेन्द्र ठाकुर, पंचायत सचिव ओम चंद सहित वार्ड सदस्य, महिला मंडल और स्थानीय निवासी मौजूद थे।
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