Saturday, 28 May 2011

उपभोकता की 2,53,000 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोकता की 2,53,000 रूपये की मुआवजा राशी बयाज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 2500 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने जोगिन्द्र नगर तहसील के बालकरूपी निवासी अंकु सूद पुत्र विजय कुमार सूद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को उनके पक्ष में उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज दर सहित अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने अपने वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान वाहन एक दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रसत हो गया था। उपभोकता ने दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज करवाकर कंपनी को इस बाबत सूचित किया था। उपभोकता ने तमाम दसतावेज कंपनी को मुहैया करवाकर मुआवजे की मांग की थी। कंपनी के सर्वेयर ने नुकसान का आकलन किया था लेकिन कंपनी ने उपभोकता के कई बार अनुरोध के बावजूद मुआवजा तय नहीं किया। ऐसे में उपभोकता को फोरम की शरण लेनी पडी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने मुआवजा जारी करने में देरी की है जो सेवाओं में कमी को दर्शाता है। फोरम ने कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा के बदले मुआवजा राशी का भुगतान बयाज सहित करने के अलावा हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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