Wednesday, 25 May 2011

एन ओ सी एक माह में जारी करने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने एक वित कंपनी को उपभोकता का अनापति प्रमाण पत्र (एन ओ सी) एक माह में जारी करने के आदेश दिए। निश्चित समय में एन ओ सी जारी न करने पर कंपनी को 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शिकायत दायर करने की तिथी से राशी अदा करनी होगी। जिला उपभोकता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय लाल सिंह ने सदर उपमंडल के घेरा(भंगरोटू) निवासी देविन्द्र सिंह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बजाज आटो फाइनैंस लिमिटिड को उकत आदेश जारी किये। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के चलते उपभोकता को पहुंची मानसिक परेशानी के एवज में 3000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। अधिवकता वीरेन्द्र कुमार के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने उकत कंपनी से लोन लेकर एक मोटर साईकिल खरीदा था। उपभोकता ने लोन की सारी राशी कंपनी को लौटा कर एन ओ सी की मांग की थी। लेकिन कंपनी ने एन ओ सी जारी नहीं किया। जिसके चलते उपभोकता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। कंपनी का शिकायत के जवाब में कहना था कि उपभोकता की देनदारी शेष बचती है जिसके कारण एन ओ सी जारी नहीं की गई। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी उपभोकता पर कोई देनदारी साबित नहीं कर पाई। जिसके चलते फोरम ने माना कि उपभोकता की एन ओ सी को कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से जारी करने से रोक दिया। फोरम ने एन ओ सी जारी न करने को कंपनी की सेवाओं में कमी मानते हुए एक माह में एन ओ सी जारी करने और हर्जाना तथा शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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