Saturday, 14 May 2011

न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार को दिया 30 दिन का अल्टीमेटम


मंडी। हि.प्र. न्यायिक कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार को शेटटी कमीशन की सिफारिशें 30 दिन में लागू करने का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि इस अवधी में सिफारिशें लागू न होने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड दिया जाएगा। महासंघ ने आंदोलन की रणनिती तैयार करने के लिए संयुकत एकशन कमेटी का भी गठन कर लिया है। महासंघ की राज्यकारणी की बैठक शनिवार को विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने की। महासंघ के महासचिव ओ. एल चौहान ने बताया कि बैठक में अधिन्सथ म्न्यायलय के कर्मचारियों को जसटिस शैटटी कमीशन की सिफारिशों को तीस दिनों के भीतर लागू करने का प्रसताव पारित किया गया। महासंघ ने निर्णय लिया है कि अगर प्रदेश सरकार 30 दिनों में कर्मचारियों की यह मांग नहीं मानती है तो महासंघ आदोंलन का रूख अखतियार कर लेगा। इसके अलावा प्रदेश के न्यायिक कर्मचारियों को पंजाब के अनुसार पे सकेल देने की भी मांग की गई। महासंघ ने यह भी प्रसताव पारित किया कि वैल्फ और तामिल कुनिंदों का निर्धारित यात्रा भता 75 रूपये से बढाकर 500 रूपये किया जाए। इसके अलावा प्रदेश भर के न्यायलयों के लिए रिर्काड कीपर, कापिंग एजेंट, एगजामिनर तथा अधीक्षक ग्रेड-2 के कुल 298 पद सृजित किए जाएं। जबकि शिमला, कुल्लू, कांगडा और चंबा में 16 प्रोटोकोल के पद भी सृजित हों। महासंघ ने मांग की है कि फासट ट्रैक कोर्टस के लिए अधिक्षक, नाजिर, अहलमद और चपरासी के 9-9 पद सृजित किए जाएं। राज्य कार्यकारिणी की इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों से आए 280 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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