Tuesday, 3 May 2011

उपभोक्ता की राशी ब्याज सहित लौटाने के आदेश


मंडी। जिला उपभोकता फोरम ने उपभोकता से अधिक वसूली 8861 रूपये की राशी लौटाने के आदेश दिए। इसके अलावा उपभोकता के पक्ष में 15,000 रूपये पुरानी कार की एकसचेंज की बोनस राशी भी अदा करने को कहा। जबकि कार कंपनी और विक्रेता की सेवाओं में कमी के कारण उपभोकता को पहुंची मानसिक यंत्रणा की एवज में 10,000 रूपये हर्जाना और 5000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए। जिला उपभोकता फोरम कुल्लू के अध्यक्ष राजीव भारदवाज और सदसय के पी सैहगल ने कुल्लू के शासत्री नगर निवासी सुभाष शर्मा की शिकायत को उचित मानते हुए कार निर्माता कंपनी हुंडई मोटरस और विक्रेता शिवांस हुंडई को उपभोकता को पक्ष में उकत राशी का भुगतान 9 प्रतिशत बयाज सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवकता युगल शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोकता ने कंपनी से कप्पा मैगना कार खरीदी थी। कार में अच्छी सीटें, साउंड सिसटम और असैसरी डालने के लिए उपभोकता से अधिक राशी वसूली गई थी। इसके अलावा पुरानी कार एकसचेंज करने के लिए उपभोकता को 15000 रूपये का बोनस भी अदा करने का आश्वासन दिया था। लेकिन उपभोकता की कार को घटिया सामान लगाया गया और बोनस भी नहीं दिया गया। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मामले के तथ्यों से जाहिर होता है कि कंपनी और विक्रेता ने वैट कम अदा करके सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया है कयोंकि उन्होने एक ही दिन ïवाहनों को अलग-2 दरों पर बेचा है। कंपनी और विक्रेता के इस तरह के अन्य मामले भी हो सकते हैं। जिसके लिए फोरम ने प्रदेश के आबकारी आयुकत को फैसले की प्रति जांच के लिए प्रेषित की है। फोरम ने कंपनी और विक्रेता की संयकत रूप से सेवाओंं में कमी मानते हुए उपभोकता की राशी लौटाने के अलावा बोनस, हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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