Thursday, 26 May 2011

चुरा पोस्त रखने के दो आरोपी बरी


मंडी। चूरा पोसत रखने का आरोप साबित न होने पर अदालत ने दो आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों पर शंका से दूर अभियोग साबित नहीं कर पाया। फासट टै्रक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जे एन यादव के न्यायलय ने आसाम के कोकराझाड जिले के काचु गांव निवासी जंकला बासुमतरी और नेपाल के रोलपा जिले के रगसी गांव निवासी माईला तामंग पर मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग साबित न होने पर उन्हे बरी करने का फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुंदरनगर पुलिस ने 29 नवंबर 2010 को नरेश चौक पर नाका लगाया हुआ था। इसी दौरान मंडी की ओर से आ रही पंजाब रोडवेज की बस को तलाशी के लिए रोका गया। बस की तलाशी के दौरान सीट नंबर 46 व 47 पर बैठे आरोपियों के पैर के पास रखे एक बैग की शक के आधार पर तलाशी ली गई तो इसमें से 9 किलो 300 ग्राम चूरा पोसत बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अधिवकता महेन्द्र कुमार पंडित का कहना था कि अभियोजन के सवतंत्र तथा अन्य गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिए हैं। अदालत ने अपने फैसले में कह कि अभियोजन पक्ष इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं कर सका है। जिससे आरोपियों पर शंका से दूर अभियोग साबित हो सके। अदालत ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उन्हे बरी करने का फैसला सुनाया।

No comments:

Post a Comment

मंडी में बनाया जाए आधुनिक पुस्तकालयः शहीद भगत सिंह विचार मंच

मंडी। प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मंडी में आधुनिक और बेहतरीन पुस्तकालय के निर्माण की मांग की गई है। इस संदर्भ में शहर की संस्...