
मंडी। चैक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे तीन माह के साधारण कारावास और 60 हजार रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी को यह हर्जाना राशि

शिकायतकर्ता के पक्ष में अदा करनी होगी। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने उप तहसील औट के बौंस (दयोरी) निवासी मोती राम पुत्र गंगा राम की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित

होने पर भलांगी नागधार (दयोरी) निवासी ओम प्रकाश पुत्र दुर्गु राम को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता देवेन्द्र शर्मा के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट एक्ट की धारा

138 के तहत दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी ओम प्रकाश ने उधार चुकाने के लिए 5 फरवरी 2013 को शिकायतकर्ता मोती राम के पक्ष में एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब चैक को भुगतान के

लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिन का नोटिस जारी करके राशि का भुगतान

करने को कहा था। लेकिन न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही राशि का भुगतान किया गया। ऐसे में शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ अदालत में शिकायत दायर करके अभियोग चलाया था। अदालत ने

अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का

फैसला सुनाया है।
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