Monday, 27 October 2014

देश के प्रति निभाएं अपने कर्तव्यः सत्र न्यायधीश


मंडी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत नटनेड़ (रंधाडा) में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह ने की। इस अवसर पर उन्होने शिविर आयोजित करने के उदेश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतम न्यायलय के निर्देशों के तहत न्यायपालिका को सामाजिक उतरदायों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में आये लोगों को उनसे जुडे कानूनों के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्होने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ-2 देश के प्रति कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उन्होने कहा कि शीघ्र ही सभी पंचायतों में ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्र खोले जा रहे हैं। जिनमें हर मंगलवार को रिटेनर लॉयर और पैरा लीगल वालंटियर लोगों को विभिन्न कानूनों से संबंधित मसलों की जानकारी और सहायता प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने शिविर में आए लोगों को प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही मुफत कानूनी सहायता के बारे में अवगत करवाया। उन्होने कहा कि महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अपंग और जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है उन्हे न्यायलय की ओर से वकील तथा कागजों का खर्चा आदि मुहैया करवाया जाता है। जिसके लिए लोगों को सादे कागज के उपर एक अर्जी प्राधिकरण को देनी होती है। अधिवक्ता समीर कश्यप ने इस मौके पर लोगों को मनरेगा कानून, आरटीआई और घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता ललित ठाकुर ने उपभोक्ता, मोटर वाहन अधिनियम और गुजारा भत्ता के कानून के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान मीरा देवी ने शिविर आयोजित करने के लिए जिला विधिक प्राधिकरण का स्वागत और धन्यावाद किया। शिविर में स्थानीय पंचायत के करीब 60 लोगों ने भाग लिया।

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