Monday, 26 January 2015

नागचला पंचायत में विधिक शिविर आयोजित


मंडी। जिला विधिक प्राधिकरण की ओर से ग्राम पंचायत नागचला में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने शिविर की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि इन शिविर का उदेश्य पंचायत स्तर पर लोगों को विभिन्न कानूनों की जानकारी देना है। जिससे वह रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले कानूनों के बारे में अवगत हो सकें तथा विभिन्न योजनाओं का समुचित लाभ उठा सकें। मुखय न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि एक लाख रूपये से कम वार्षिक आमदनी वाले गरीब लोगों को मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा सभी महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति, अपंग, बच्चों, आपदा प्रभावितों और फैक्टरी मजदूरों को भी यह सहायता दी जाती है। यही नहीं अगर सरकार के किसी विभाग के खिलाफ भी केस करना हो तो उसके लिए भी यह सहायता दी जाती है। जबकि बचाव पक्ष और विचाराधीन बंदियों को भी मुफत कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होने कहा कि मुफत कानूनी सहायता के तहत केस दायर करने के लिए वकील की तैनाती सहित केस के कागजों, दस्तावेजों और गवाहों का खर्चा दिया जाता है। यह सहायता प्राप्त करने के लिए एक सादे कागज में अपने विवाद का विवरण लिख कर आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ जिला विधिक प्राधिकरण को आवेदन करना पडता है। जिसके बाद उन्हे यह सहायता मुहैया करवा दी जाती है। इस अवसर पर अधिवक्ता समीर कश्यप ने मनरेगा, आरटीआई, घरेलू हिंसा अधिनियम और पंचायतों में शुरू किये जा रहे ग्रामीण विधिक संरक्षण एवं सहायता केन्द्रों के बारे में जानकारी दी। जबकि अधिवक्ता ललित ठाकुर ने उपभोक्ता अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, श्रम कानून और गिरफतारी के प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी दी। ग्राम पंचायत नागचला की प्रधान अंजय कुमारी ने मुखय न्यायिक दंडाधिकारी तथा अधिवक्ताओं का पंचायत में शिविर का आयोजन करके कानून की जानकारी देने के लिए धन्यावाद किया। इस अवसर पर पंचायत सचिव राजकुमार, पुर्व प्रधान चंद्रकांत, महिला मंडल कटेहडी के सदस्य तथा स्थानीय वासी मौजूद थे।

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