
मंडी। चैक बाउंस के एक आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे एक साल के साधारण कारावास और दो लाख रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। विशेष न्यायिक दंडाधिकारी रघूबीर

सिंह के न्यायलय ने पधर तहसील के नारला गांव निवासी संतोष कुमारी पत्नी राज कुमार की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित हो जाने पर इंदिरा मार्केट स्थित थापे मयुजिक बैंक के नरेन्द्र कुमार थापे पुत्र

मदन लाल को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता पंकज ठाकुर के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता संतोष कुमारी भारतीय जीवन बीमा की एजेंट के रूप

में काम करती है और आरोपी ने भी उनके माध्यम से एलआईसी की पालिसी ली है। जिसके कारण वह उसे जानती थी। इसी जान पहचान के चलते आरोपी ने शिकायतकर्ता से दो लाख रूपये की राशि उधार ली।

राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता को एक चैक जारी किया। जब शिकायतकर्ता ने यह चैक भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया। जिस पर शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी किया था। लेकिन निश्चित समय में राशि नहीं करने के कारण उन्होने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है।
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