मंडी। नगर नियोजन विभाग की ओर से टीसीपी के संशोधित नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पंचायतों व नगर परिषदों के प्रतिनिधियों व संस्थाओं ने भाग लेकर नियमों संबंधी आपतियां व सुझाव दर्ज करवाए। लोक निर्माण विभाग के कांफ्रेंस हाल में आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता नगर नियोजन मुखयालय की अंजली शर्मा ने की। इस अवसर पर उन्होने कहा कि मंडी जिला के सुंदरनगर, जोगिन्द्रनगर, नेरचौक और कमांद के क्षेत्रों में भी टीसीपी लागू किया जाएगा। उन्होने कहा कि इन क्षेत्रों में 600 वर्ग मीटर तक तीन मंजिला भवन बनाने के लिए टीसीपी की
अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन इससे अधिक का निर्माण करने के लिए टीसीपी से अनुमति लेनी होगी। उन्होने कहा कि कार्यशाला का उदेश्य सीधे व सरल रूप से लोगों को टीसीपी के नियमों की जानकारी देना है। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुश्तैनी जमीनों के मालिकों को टीसीपी नियमों से छूट दी गई है। लेकिन बाहरी क्षेत्र से आने वालों को इन नियमों के तहत ही निर्माण करना होगा। उन्होने कहा कि प्रदेश भर के सभी 17 डेवेलेपमैंट प्लानों के लिए भी इन नियमों में संशोधन किया जा रहा है। उन्होने कहा कि बिना अनुमति से घर बनाने पर अनाधिकृत भवनों के नियमितीकरण की कंपोजिशन फीस को 10 गुणा से घटा कर अब मात्र दो गुणा रखा गया है। नगर नियोजन विभाग की निशा कपूर ने पहली दिसंबर 2014 को संशोधित किये गए टीसीपी नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में सुंदरनगर नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी उर्वशी वालिया, नरेश सेन, तुंग पंचायत के
उपप्रधान दीप कुमार, चौक, चांबी, जोगिन्द्रनगर के जिमजिमा पंचायत के प्रधान, सुंदरनगर संघर्ष समिति के जोगिन्द्र ठाकुर और मकान नियमितिकरण संघर्ष समिति (मंडी) के पदाधिकारियों ने चर्चा में भाग लिया और टीसीपी एक्ट व नियमों के बारे में आपतियां और सुझाव दिये। समिति के उत्तम चंद सैनी, अमर चंद वर्मा, चंद्रमणी वर्मा, हितेन्द्र शर्मा, समीर कश्यप, प्रदीप परमार, एम एल शर्मा और लवण ठाकुर ने बताया कि उन्होने कार्यशाला में आए अधिकारियों के माध्यम से प्रदेश के मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित करके मांग की है कि लोगों के घरों को जल्द से जल्द एक मुशत स्कीम के तहत नियमित किया जाए और उन्हे बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाए।
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