Friday, 30 January 2015

अनाधिकृत भवनों की एकमुश्त नियमितीकरण स्कीम जल्द लाने में सीएम करें हस्ताक्षेप


मंडी। मकान नियमितिकरण संघर्ष समिति (मंडी) ने छोटे घरों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के एकमुश्त नियमितिकरण की स्कीम जल्द लाने के लिए प्रदेश के मुखयमंत्री से हस्ताक्षेप करने का आग्रह किया है। समिति ने मुखयमंत्री वीरभद्र सिंह को ज्ञापन प्रेषित करके टाउन एंड कंटरी प्लानिंग विभाग को इन अनाधिकृत भवनों को एकमुश्त नियमित करने के निर्देश देने का आग्रह किया है। समिति का मानना है कि ऐसा न होने पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों का सरकार से विश्वास उठ जाएगा। समिति की कार्यकारिणी की बैठक मंडी में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश सरकार की ओर से मंडी जैसे पुराने शहर में छोटे प्लाटों पर बने भवनों को नियमित करने के लिए अभी तक टीसीपी एक्ट के तहत कोई एकमुश्त स्कीम या कानून लागू नहीं कर पाने पर चर्चा की गई। आम लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई है जबकि बडे संपन्न लोगों को सुविधाएं दी जा रही है। समिति के उत्तम चंद सैनी, अमर चंद वर्मा, चंद्रमणी वर्मा, हितेन्द्र शर्मा, समीर कश्यप, प्रदीप परमार, एम एल शर्मा ने बताया कि लोगों को उममीद थी कि टीसीपी संशोधन अधिनियम 2014 को वापिस लेने के बाद टीसीपी एक्ट के तहत छोटे घरों व व्यवसायिक स्थलों को नियमित करने के लिए एक सुविधाजनक एकमुश्त स्कीम लायी जाएगी। लेकिन इस बारे में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लायी गई है। समिति का कहना है कि मंडी शहर के आम नागरिकों ने अपनी कडी मेहनत की कमाई से अपने छोटे प्लाटों पर नगर परिषद की अनुमति के बगैर भवन बना दिये हैं जिसके कारण उन्हे बिजली-पानी का कुनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके भवनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है। समिति ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि 20 साल पुराने घरों को टीसीपी की अनुमति के बगैर पानी-बिजली के कुनेक्शन तुरंत जारी किये जाएं और इन्हे टीसीपी की अनुमति से बाहर रखा जाए। वहीं पर नये भवनों को भी अंतरिम राहत के तौर पर बिजली-पानी के कनेक्शन दिये जाएं। समिति का कहना है कि पुराना शहर होने के कारण मंडी में सैट बैक तथा अन्य मापदंडों के लिए नियमों को ज्यादा लचीला और छूट वाला बनाया जाए और इन्हे टीसीपी विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए दिसंबर 2014 के नियमों के तहत न बनाया जाए। समिति ने प्रदेश के मुखयमंत्री से आग्रह किया है कि छोटे घरों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमित करने के लिए एकमुशत स्कीम बनाने के निर्देश टीसीपी विभाग को जारी करें। इन अनाधिकृत भवनों या बदलावों को आंशिक फीस अथव पैनेल्टी के साथ नियमित किया जाए। छोटे घरों के सौ फीसदी बदलावों को भी नियमित किया जाए। अनाधिकृत भवनों को नियमित करने की कंपोजिशन स्कीम को 2006 में कुसुमपटी, न्यु शिमला क्षेत्र में की गई अधिसूचना के अनुसार के अनुसार बनाया जाए और कंपोजिशन फीस आंशिक रखते हुए आग नागरिकों को राहत दी जाए।

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