Friday, 20 March 2015

नाबालिग से दुराचार के दोषी को सात साल कैद


मंडी। नाबालिगा को अगवा करके दुराचार करने पर अदालत ने पोकसो अधिनियम के तहत आरोपी को सात साल के कारावास और 13 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत पीडिता के पक्ष में 50 हजार रूपये की हर्जाना राशि भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह के न्यायलय ने करसोग तहसील के डेहच (सैंज बगडा) निवासी लाल चंद पुत्र हेत राम के खिलाफ प्रोटेक्शन आफ चिलड्रन फरोम सेक्सुअल आफैंस अधिनियम (पोकसो) की धारा 4, भादंस की धारा 363 व 366 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: सात, दो और एक साल के साधारण कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। इसके अलावा आरोपी को 13 हजार रूपये जुर्माना राशि भी अदा करनी होगी। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: छह और एक-2 माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा अदालत ने पीडिता के पक्ष में पीडिता हर्जाना स्कीम के तहत 50 हजार रूपये की राशि भी अदा करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। जिला न्यायवादी आर के कौशल ने मामले की पैरवी करते हुए 10 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अभियोजन के अनुसार 20 जून 2013 को पीडिता अपनी गौशाला में गई थी। यहां से वह अपनी दादी के पास चली गई। इसी बीच आरोपी के पीडिता से विवाह करने की बात की तो पीडिता ने इंकार कर दिया। आरोपी ने पीडिता को एक पकौडा खाने को दिया जिसमें नशीली वस्तु डाली हुई थी। आरोपी पीडिता को नशे की हालत में शवाल गांव के एक मकान में ले गया और तीन-चार दिन तक वहां पर पीडिता से दुराचार किया। जिसके बाद आरोपी पीडिता को करयाला धारटू गांव ले गया और वहां भी उसे दो-तीन दिन तक रख कर दुराचार किया। इसी दौरान पीडिता के पिता ने उसकी गुमशुदगी और प्राथमिकी दर्ज करवाई। जिसके बाद आरोपी के पिता ने पीडिता को पुलिस थाने में लाकर उसके परिजनों को सौंपा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नाबालिग पीडिता को परिजनों की हिफाजत से अगवा करके दुराचार करने का मामला पोकसो अधिनियम के तहत दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था।

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