Sunday, 1 March 2015

चरस-अफीम की तस्करी पर दस साल कारावास


मंडी। चरस और अफीम तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और डेढ लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने पंजाब के होशियारपुर जिला के बहादुरपुर चौक की गोपाल गली निवासी विनय कुमार पुत्र राम पाल सूदन के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 18 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: 10 साल और पांच साल के कठोर कारावास और क्रमश: एक लाख और पचास हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि समय पर जुर्माना राशि अदा न करने पर क्रमश: छह-छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार औट थाना पुलिस का दल एएसआई सोहन लाल की अगुवाई में लारजी के पास तैनात था। इसी दौरान लारजी की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखने कर भागने की कोशिश की। जिस पर पुलिस ने आरोपी को काबू करके संदेह के आधार पर उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को बैग में से दो किलोग्राम 500 ग्राम चरस और पांच सौ ग्राम अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 8 गवाहों के बयान कलमबंद करके मामले को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चरस और अफीम तस्करी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी से बरामदशुदा मादक पदार्थ व्यवसायिक मात्रा में होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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