Sunday, 22 March 2015

चरस तस्कर को चार साल की कैद


मंडी। चरस सहित पकडे जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर उसे छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायधीश बलदेव सिंह की विशेष अदालत ने पंजाब के लुधियाना जिला के छंडरहा (साहनेवाल) निवासी राजू राम पुत्र तेज राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर चार साल के कठोर कारावास और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना पुलिस का दल मुखय आरक्षी जगदीश चंद की अगुवाई में 10 नवंबर 2009 को पंडोह की ओर गश्त के लिए तैनात था। इसी दौरान पंडोह की ओर से पैदल आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देखकर भागने की कोशीश की। संदेह होने पर पुलिस दल ने आरोपी को काबू करके उसके बैग की तलाशी ली तो इसमें 450 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी आर के कौशल ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुआ है। ऐसे में अदालत ने आरोपी से बरामद चरस की मात्रा व्यवसायिक से कम होने और लघु मात्रा से अधिक होने के कारण उसे उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।

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