Monday, 2 March 2015

पूर्व विधायक के डीओ लेटर पर किया गया तबादला रद्द


मंडी। प्रदेश उच्च न्यायलय ने पूर्व विधायक के डी ओ लेटर के आधार पर स्वास्थय निदेशक की ओर से जारी किए गए तबादला आदेश को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायलय के न्यायमुर्ति जस्टिस राजीव शर्मा ने याचिकाकर्ता नीलम गुप्ता की याचिका को स्वीकारते हुए उनके तबादला आदेशों को निरस्त कर दिया है। न्यायलय ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता को डी ओ लेटर के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। उच्च न्यायलय के डिविजन बेंच ने इस तरह के मामलों पर व्यवस्था दी है। जिसके चलते न्यायलय ने याचिकाकर्ता नीलम गुप्ता के पीएचसी तलेली को स्थानांतरण करने के आदेशों को निरस्त कर दिया है। इस मामले के तथ्यों के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तलेली में कार्यरत फिमेल हैल्थ वर्कर नीलम गुप्ता का स्थानांतरण 9 फरवरी 2015 को पीएचसी चौक को हुआ था। उन्होने 10 फरवरी को चौक में ज्वाइन कर लिया था। लेकिन इस पीएचसी में कार्यरत सीता देवी का तबादला रूकवाने के लिए पूर्व विधायक ने डीओ लैटर जारी किया। जिस पर सीएमओ की अनुमति करवाने के बाद अगले ही दिन 11 फरवरी को सीता देवी के तलेली स्थानांतरण आदेशों को खारिज करवा दिया। जबकि नीलम को वापिस तलेली के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। स्वास्थय निदेशक के पूर्व विधायक के डीओ लैटर के आधार पर नीलम को मात्र एक दिन के बाद ही तलेली स्थानांतरित करने के आदेशों को उच्च न्यायलय में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायलय ने याचिका का फैसला सुनाते हुए डिविजन बैंच के डीओ लैटर स्थानांतरण पर दी हुई व्यवस्था के तहत इस आदेश को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि उक्त पूर्व विधायक के डीओ लैटरों के माध्यम से हुए कई तबादलों को प्रदेश उच्च न्यायलय पहले भी निरस्त कर चुका है।

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