
मंडी। चैक बाउंस के चार मामलों में अभियोग साबित होने पर अदालत ने एक आरोपी को सभी मामलों में एक-एक साल के साधारण कारावास और दो-दो लाख रूपये के हर्जाने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायिक

दंडाधिकारी रघुबीर सिंह के न्यायलय ने सदर तहसील के भियारटा रडा (चुनाहण) गांव निवासी रामधन पुत्र रेवलू राम की चार शिकायतों पर चलाए गए अभियोगों के साबित होने पर मैगल (बिजणी) निवासी पुष्प

राज पुत्र तुलसी राम को एक-एक साल के साधारण कारावास और दो-दो लाख रूपये के हर्जाने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता टी सी गोयल के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की धारा 138 के तहत

चार शिकायतें दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाए गए थे। इन मामलों के तथ्यों के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता रामधन से दोस्त होने के नाते राशि उधार मांगी थी। इस उधार को चुकाने के लिए

आरोपी ने शिकायतकर्ता को चार चैक जारी किए थे। इन चैकों को शिकायतकर्ता ने जब भुगतान के लिए अपने बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गए थे। जिस पर

शिकायतकर्ता ने आरोपी को 15 दिनों का कानूनी नोटिस जारी करके राशि की मांग की थी। लेकिन आरोपी के राशि न लौटाने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में चार शिकायतें दायर की थी। अदालत ने इन शिकायतों

का फैसला करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों से आरोपी के खिलाप संदेह की छाया से दूर अभियोग साबित हुए हंै। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त सजा और हर्जाना

अदा करने का फैसले सुनाये।

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