Sunday, 12 June 2016

चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल का कारावास


मंडी। चेक बाउंस के आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित होने पर अदालत ने उसे 2 साल के साधारण कारावास और 7 लाख रूपये हर्जाने के सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक सुंदरनगर गौरव शर्मा के न्यायलय ने सुंदरनगर उपमंडल के धनेशरी (कलौहड) निवासी देवेन्द्र सिंह पुत्र राम सरन की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर जरल (जुगाहन) निवासी रविन्द्र कुमार पुत्र हरी प्रकाश को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता राज कुमार कौंडल के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोपी रविन्द्र से दोस्ती होने के कारण व्यापार चलाने के लिए उसे फरवरी 2011 में 6 लाख रूपये की राशि उधार दी थी। यह राशि आरोपी ने उन्हे एक साल में वापिस लौटानी थी। शिकायतकर्ता के राशि की मांग करने पर आरोपी ने मार्च 2013 में इस राशि का एक चेक जारी किया था। जब शिकायतकर्ता ने यह चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि न होने के कारण यह बाउंस हो गया था। ऐेसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों में राशि अदा करने का नोटिस जारी किया था। लेकिन आरोपी ने न तो नोटिस का जवाब दिया और न ही राशि अदा की। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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