Sunday, 19 June 2016

पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद और बीस हजार जुर्माना



मंडी। पत्नी की हत्या के आरोपी पति को अदालत ने कठोर उम्र कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। हत्या की वारदात के सबूत मिटाने के सह अभियुक्त को भी अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (एक) पुने राम के न्यायलय ने करसोग तहसील के नरयारा गांव में रह रहे नेपाल के गौरी (देलग) निवासी प्रकाश चंद पुत्र भगत राम के खिलाफ भादंस की धारा 302 और 201 के तहत अभियोग साबित होने पर क्रमश: कठोर उम्र कैद और तीन साल की कठोर कारावास व क्रमश: दस-दस हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय में अदा न करने पर क्रमश: तीन साल कठोर और तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। ये सजाएं एक साथ चलेंगी। इसके अलावा मामले के सहअभियुक्त और मुखय आरोपी के भाई भीम सिंह के खिलाफ भादंस की धारा 201 के तहत सबूतों को मिटाने की कोशीस करने का अभियोग साबित होने पर 2 साल की कठोर कारावास व 5000 रूपये जुर्माना और समय पर जुर्माना अदा न करने पर तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 मई 2014 को रात के समय शिकायतकर्ता महेन्द्र सिंह ने करसोग थाना पुलिस को फोन पर सूचित किया कि वह इस समय नरयारा गांव में स्थित प्रकाश चिकन हाउस के बाहर खडा हुआ है। आरोपी प्रकाश चंद व भीम सिंह शिकायतकर्ता के वाहन में एक बोरी रख रहे थे। उसने जब बोरी में डाले गए सामान के बारे में पूछा तो दोनों बोरी को उठाकर चिकन हाउस में ले गए और प्रकाश चंद ने चिकन हाउस का शटर बंद कर दिया। जबकि भीम सिंह मौका से फरार हो गया। महेन्द्र सिंह ने बताया कि इस बोरी में लाश या कोई संदिगध वस्तु हो सकती है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेश कुमार की अगुवाई में पुलिस दल मौका पर पहुंचा और चिकन हाउस का शटर खुलवाया तो वहां फर्श पर पडी एक बोरी में प्रकाश चंद की पत्नी नर्बदा की लाश बरामद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी शशी कांत और नवीन चंद्र ने 17 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपियों के खिलाफ हत्या करने और मामले के सबूतों को नष्ट करने के प्रयास का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपियों को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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