मंडी। चैक बाउंस के आरोपी को अदालत ने 6 महीने के साधारण कारावास और दो लाख रूपये हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। अतिरिक्त मुखय न्यायिक दंडाधिकारी विवेक खनाल के न्यायलय ने महाजन बाजार निवासी संजय कुमार पुत्र जगदीश चंद की शिकायत पर चलाए गए अभियोग के साबित होने पर पुरानी मंडी निवासी आरोपी संदीप को उक्त कारावास और हर्जाने की सजा का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता एम एल शर्मा के माध्यम से अदालत में दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी ने शिकायतकर्ता से दोस्ती होने के नाते व्यापार के लिए दो लाख रूपये की राशि उधार ली थी। इस राशि को चुकाने के लिए आरोपी ने शिकायतकर्ता संजय को एक चैक जारी किया था। शिकायतकर्ता ने जब इस चैक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो आरोपी का खाता बंद होने के कारण यह बाउंस हो गया था। ऐसे में शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को 15 दिनों का नोटिस देकर राशि अदा करने को कहा था। लेकिन आरोपी ने न तो राशि का भुगतान किया और न ही नोटिस का जवाब दिया। जिसके चलते शिकायतकर्ता ने अदालत में निगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दायर करके आरोपी के खिलाफ अभियोग चलाया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ चैक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और हर्जाना अदा करने का फैसला सुनाया है।
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