Wednesday, 15 June 2016

पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद, जुर्माना



मंडी। पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के आरोपी पति को अदालत ने कठोर उम्र कैद और 20 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा सबूतों से छेडछाड करने का अभियोग भी आरोपी पर साबित हुआ है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (दो) कृष्ण कुमार के न्यायलय ने जोगिन्द्रनगर सर्किट बेंच के दौरान सुनाए फैसले में लडभडोल तहसील के भगेहड (खजूर) निवासी दुर्गा सिंह उर्फ सुरेश कुमार पुत्र दिवान चंद के खिलाफ भादंस की धारा 302 व 201 के तहत हत्या करने और सबूतों को मिटाने का अभियोग साबित होने पर क्रमश: कठोर उम्र कैद व दो साल के साधारण कारावास तथा क्रमश: 20 हजार व 5000 रूपये जुर्माने की सजा की है। आरोपी के जुर्माना राशि को निश्चित समय पर अदा न करने की सूरत में क्रमश: एक साल और दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अप्रैल 2014 को आरोपी अपनी पत्नी के साथ किसी शादी के समारोह से वापिस घर लौटा था। घर पहुंचते ही उनकी आपस में कहासुनी शुरू हो गर्ई। इसी दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं इस हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए आरोपी ने मृतका को दुपट्टे का फंदा बनाकर लटका दिया। इस घटना का पता चलते ही पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को हिरासत में लिया था। अदालत में आरोपी के खिलाफ चलाए गए अभियोग के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने 20 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर उसके अपराध को साबित किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ हत्या करने और सबूतों को मिटाने का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। जिसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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