Friday, 1 April 2016

ट्रिब्यूनल ने फैमिली पेंशन रिकवरी के आदेश किए निरस्त


मंडी। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने फैमिली पेंशन की रिकवरी के विभागीय आदेशों को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने विभाग को इस मामले में नियमों के तहत कार्यवाही करने के आदेश भी दिये हैं। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमुर्ति वी के शर्मा और प्रशासनिक सदस्य प्रेम कुमार ने मंडी सर्किट बेंच के दौरान फैसले में जेल रोड निवासी कमला देवी पत्नी पवन कुमार की याचिका को स्वीकारते हुए प्रदेश सरकार, जिला कोष कार्यालय शिमला और एकाउंटेंट जनरल को याचिकाकर्ता की फैमिली पेंशन से रिकवरी के आदेशों को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता अभिषेक लखनपाल के माध्यम से ट्रिब्यूनल में दायर याचिका के अनुसार एकाउंटेंट जनरल ने याचिकाकर्ता की पेंशन से 4,18722 रूपये की रिकवरी के बारे में उन्हे पत्र जारी किया था। जिसके तहत विभाग का कहना था कि याचिकाकर्ता को अधिक पैंशन जारी कर दी गई है। जिसकी वसूली 7000 रूपये प्रति माह की किस्त के हिसाब होनी थी। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को अनुचित करार देते हुए ट्रिब्यूनल में चुनौती देते हुए रिकवरी बंद करने का आग्रह किया था। ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि विभाग के 20 जनवरी 2016 के प्रेषण से जाहिर होता है कि फैमिली पेंशन को घटाने का निर्णय लेते समय याचिकाकर्ता को नोटिस जारी नहीं किया गया है। जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और केन्द्रीय पेंशन नियमों का उल्लंघन है। जिसके चलते ट्रिब्यूनल ने विभागीय प्रेषण आदेशों को जारी रखने योगय नहीं मानते हुए उन्हे निरस्त करने का आदेश दिया है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने विभाग को नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही तहत ही इस मामले में कार्यवाही करने के निर्देश भी दिये हैं।
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