Thursday, 22 May 2014

बीमा कंपनी को एक लाख मुआवजा देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ताओं के पक्ष में एक लाख रूपये की राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 3000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं आकाश शर्मा ने बल्ह क्षेत्र की ढाबण निवासी रोशनी देवी, उर्मिला और रोहित की शिकायत को उचित मानते हुए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को उक्त राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता हुक्म चंद शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता गोपाल सिंह के उतराधिकारी हैं। गोपाल सिंह ने अपने स्कुटर का बीमा कंपनी के पास करवाया था। उन्होने मालिक और चालक होने के नाते अपना बीमा भी 50 रूपये प्रीमियम जमा करवा कर किया था। पालिसी के दौरान ही वाहन के नौलखा में दुर्घटना हो जाने से उनकी मृत्यु हो गयी थी। जिस पर उनके उतराधिकारियों ने कंपनी से संपर्क करके मुआवजे की मांग की थी। लेकिन मुआवजा तय न करने पर उन्होने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि उपभोक्ता वाहन का मालिक था और उन्होने बीमा करवाया था। बीमा कंपनी का कहना था कि गोपाल सिंह का वैध लाइसैंस मुहैया नहीं करवाया गया था। फोरम ने कहा कि जब बीमा कंपनी ने उपभोक्ता का बीमा प्रीमियम लेकर किया था तो इसका मतलब उपभोक्ता के पास वैध लाईसैंस था। दुर्घटना के बाद उनके उतराधिकारी लाइसैंस के बारे में नहीं बता सकते । ऐसे में फोरम ने मुआवजा अदा न करने को बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।

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