Monday, 26 May 2014

सकरोहा में लोगों को पढाया कानून का पाठ


मंडी। उपमंडलीय विधिक सेवा समिति के माध्यम से बल्ह क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकरोहा में लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिया लाल आजाद ने की। इस मौके पर उन्होने कहा कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को अदालत द्वारा मुफत कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होने कहा कि सामान्य श्रेणी के सभी लोग जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये तक है वे भी मुफत कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होने कहा कि मुफत कानूनी सहायता के तहत लोगों को अदालत में वकील मुहैया करने से लेकर कोर्ट फीस और केस में होने वाला सारा खर्चा न्यायलय की ओर से दिया जाता है। वहीं पर किसी मामले में प्रतिवादी बनाये जाने वाले लोग जो इस श्रेणी में आते हैं उन्हे भी मुफत कानूनी सहायता दी जाती है। शिविर में बतौर स्त्रोत व्यक्ति के रूप में मौजूद अधिवक्ता समीर कश्यप ने लोगों को विधिक साक्षरता, सूचना का अधिकार, घरेलू हिंसा अधिनियम, श्रम कानून और पंचायत विधिक केन्द्र के बारे में जानकारी दी। उन्होने कहा कि जहां सूचना के अधिकार से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाएं संरक्षण अधिकारी के माध्यम से अदालत में न्याय हासिल कर अपना सशक्तिकरण कर सकती हैं। अधिवक्ता देश मितर ने मनरेगा और उपभोक्ता अधिनियम के बारे में लोगों को जानकारी दी। उन्होने कहा कि लोगों को कोई भी वस्तु या उत्पाद खरीदने पर बिल जरूर हासिल करना चाहिए। मनरेगा पर प्रकाश डालते हुए उन्होने कहा कि लोगों को घर के नजदीक ही रोजगार की गारंटी होने से उनका शहरों की ओर पलायन रूक गया है और वहीं पर इससे लोगों को आर्थिक सुरक्षा हासिल हुई है। शिविर में स्थानीय पंचायत प्रधान, सचिव, पंचायत प्रतिनिधियों सहित करीब सौ स्थानीय वासी मौजूद थे।

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