मंडी। औट-लुहरी राष्ट्रिय राजमार्ग पर धामण में सडक की कटाई से डंगे को हुए नुक्सान के मामले में कार्य करवा रहे ठेकेदार पर गाज गिर सकती है। प्रदेश के मुखय सूचना आयुक्त भीम सेन ने मंडी सर्किट के दौरान लोक निर्माण विभाग से इस मामले में 15 दिनों के भीतर सपष्टीकरण मांगा है। इधर, विभाग की ओर से न्यायलय को अवगत करवाया गया कि कार्य करवा रहे ठेकेदार से इस मामले में सपष्टीकरण मांगा गया है और उसके सारे बिलों का भुगतान रोक दिया गया है। उपतहसील बालीचौकी के सुधराणी निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट संत राम ने गत वर्ष 22 अक्तूबर को लोक निर्माण विभाग से सूचना मांगी थी कि औट-लुहरी राष्ट्रिय राजमार्ग पर धामण गांव के पास सडक की कटिंग को लेकर ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध और मौका के निरिक्षण के बारे में जानकारी दी जाए। विभाग की ओर से उन्हे जवाब मिला कि इसके लिए 134 रूपये की राशि जमा करनी होगी। हालांकि प्रार्थी ने बीपीएल प्रमाण पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न किया था। विभाग की ओर से आधी अधूरी सूचना देने पर उन्होने पहली अपील मुखय अभियंता मध्य जोन मंडी के पास की थी। जिसे अधीक्षण अभियंता कुल्लू को प्रेषित कर दिया था। अपील की सुनवाई में बताया गया कि कटिंग के इस कार्य के लिए 1,67,374 रूपये का टेंडर जारी किया गया है। जिसे दो माह में पूरा होना था। हैरानी की बात है कि विभाग ने माना कि इस कटिंग के दौरान सडक पर लगा लोक निर्माण विभाग की ओर से लगाया गया डंगा क्षतिग्रस्त हो गया है। डंगे के नुकसान का आकलन 1,76,700 के लगभग है। यहां सवाल खडा होता है कि यह कार्यप्रणाली कैसी है जहां पर काम की कीमत से ज्यादा नुकसान कर दिया गया है। प्रथम अपील के दौरान ही मौका का निरिक्षण भी विभाग की ओर से किया गया। लेकिन मौका के निरिक्षण की कोई रिर्पोट मौका पर तैयार नहीं की गई। ऐसे में प्रार्थी ने प्रथम अपील के फैसले को चुनौती देते हुए दूसरी अपील प्रदेश के मुखय सूचना आयुक्त भीम सेन के न्यायलय में दायर की थी। जिसकी सुनवाई आयुक्त के मंडी सर्किट के दौरान सोमवार को हुई। विभाग की ओर से अधिषाशी अभियंता मध्य जोन दीपक शर्मा और सहायक अभियंता लारजी न्यायलय में प्रस्तुत हुए। इस दौरान विभाग का कहना था कि उक्त ठेकेदार जब तक नुकसान की भरपाई नहीं करेगा तब तक उसके बिलों का भुगतान रोक दिया गया है। इधर, आयुक्त के न्यायलय ने सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान इस मामले में विभाग से 15 दिनों के भीतर सपष्टीकरण मांगा है। उन्होने अपील की अगली सुनवाई 19 जून को सुनिश्चित की है।
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