मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम लाहौल-स्पिति ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,65,330 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम लाहौल-स्पिति के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य राजेश शर्मा ने कुल्लू सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में उप तहसील उदयपुर के बरदांग (त्रिलोकनाथ) निवासी राम कृष्ण पुत्र राम दास की शिकायत को उचित मानते हुए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ढालपुर (कुल्लू) शाखा को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता पलजोर पवनस्पा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी टाटा सूमो को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन उदयपुर और त्रिलोकनाथ के बीच काला नाला के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की प्राथमिकि दर्ज करवा कर वाहन के तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन मुआवजा तय न करने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि वाहन के चालक श्याम लाल के पास घटना के समय वैध और प्रभावी लाइसैंस नहीं था। जबकि उपभोक्ता का कहना था कि चालक के पास एलएमवी लाइसैंस था जो वाहन चलाने के लिए वैध था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल वह वाहन होते हैं जिनका भार 7500 किलोग्राम से कम होता है। वाहन के सेल सर्टिफिकेट के मुताबिक उपभोक्ता के वाहन का भार 1820 किलोग्राम था। ऐसे में यह लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आता है। जिसके चलते उपभोक्ता के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी लाइसैंस था। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी के सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
Sunday, 22 June 2014
बीमा कंपनी को 2,65,330 रूपये अदा करने के आदेश
मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम लाहौल-स्पिति ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,65,330 रूपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 5000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम लाहौल-स्पिति के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्य राजेश शर्मा ने कुल्लू सर्किट बैंच के दौरान सुनाए फैसले में उप तहसील उदयपुर के बरदांग (त्रिलोकनाथ) निवासी राम कृष्ण पुत्र राम दास की शिकायत को उचित मानते हुए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की ढालपुर (कुल्लू) शाखा को उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने का फैसला सुनाया है। अधिवक्ता पलजोर पवनस्पा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपनी टाटा सूमो को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमावधि के दौरान ही उपभोक्ता का वाहन उदयपुर और त्रिलोकनाथ के बीच काला नाला के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर पुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की प्राथमिकि दर्ज करवा कर वाहन के तमाम दस्तावेज कंपनी को मुहैया करवा कर मुआवजे की मांग की थी। लेकिन मुआवजा तय न करने के कारण उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दायर की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने इस आधार पर मुआवजा खारिज कर दिया था कि वाहन के चालक श्याम लाल के पास घटना के समय वैध और प्रभावी लाइसैंस नहीं था। जबकि उपभोक्ता का कहना था कि चालक के पास एलएमवी लाइसैंस था जो वाहन चलाने के लिए वैध था। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2(21) के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल वह वाहन होते हैं जिनका भार 7500 किलोग्राम से कम होता है। वाहन के सेल सर्टिफिकेट के मुताबिक उपभोक्ता के वाहन का भार 1820 किलोग्राम था। ऐसे में यह लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आता है। जिसके चलते उपभोक्ता के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध और प्रभावी लाइसैंस था। ऐसे में फोरम ने कंपनी के मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार देते हुए उक्त मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। वहीं पर कंपनी के सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया है।
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