Sunday, 1 June 2014

नया फ्रीज 30 दिनों में देने के आदेश


मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने विक्रेता और निर्माता को उपभोक्ता के पक्ष में नया रैफरीजिरेटर (फ्रीज) 30 दिनों के भीतर देने का फैसला सुनाया। ऐसा न करने पर उपभोक्ता के पक्ष में इसकी मूल्य राशि 16,500 रूपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये हैं। वहीं पर उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 4000 रूपये हर्जाना और 2000 रूपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिये हैं। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जे एन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं आकाश शर्मा ने पैलेस कलौनी निवासी लवली नर्वदा पत्नी युगल किशोर की शिकायत को उचित मानते हुए विक्रेता सेरी बाजार स्थित मैसर्ज चंदन एंटरप्राइजिस और निर्माता चंडीगढ स्थित एल जी इलैक्ट्रोनिक्स के क्षेत्रीय प्रबंधक को निश्चित अवधि में नया फ्रीज न देने पर उक्त मूल्य राशि उपभोक्ता के पक्ष में 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित अदा करने का फैसला सुनाया। अधिवक्ता पुष्प राज शर्मा के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने विक्रेता से घरेलू उपयोग के लिए एक फ्रीज खरीदा था। जिसकी चार साल की वारंटी दी गई थी। लेकिन एक माह के भीतर ही इसमें कई खराबियां आ गई। उपभोक्ता ने विक्रेता को संपर्क करके उनके ध्यान में यह खराबियां लाई। जिस पर विक्रेता ने नागचला स्थित सर्विस सेंटर को खराबी दूर करने के लिए तैनात किया। लेकिन खराबी पूरी तरह से दूर तो नहीं हो सकी बल्कि इसके कूलिंग सिस्टम में भी खराबी आ गई। कई बार सर्विस इंजिनियर ने फ्रीज को ठीक करने की कोशीस की लेकिन इंजिनियर का कहना था कि फ्रीज में निर्माण से संबंधित खराबी है। ऐसे में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि उपभोक्ता को विक्रय किये गए फ्रीज में एक माह के भीतर खराबी आ गई जिससे जाहिर होता है कि फ्रीज में निर्माण से संबंधित खराबी थी। फोरम ने कहा कि विक्रेता ने कार्यवाही में भाग नहीं लिया जिसके कारण उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई। फोरम ने कहा कि विक्रेता के कार्यवाही में भाग न लेने की कार्यप्रणाली से जाहिर है कि उन्हे इस मामले में कुछ नहीं कहना है और वह शिकायत को सही मानते हैं। फोरम ने वारंटी अवधि में खराब फ्रीज न बदलने को विक्रेता और निर्माता की सेवाओं में कमी करार देते हुए नया फ्रीज 30 दिनों में देने या मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिये। जबकि उनकी सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले उक्त हर्जाना और शिकायत व्यय भी अदा करने का फैसला सुनाया।

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